पलियाकलां-खीरी। नगर पालिका व नगरपालिका के आसपास के क्षेत्र में बगैर
रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे है। यही नही जो प्लाट काट
रहे है उसके नक्शे के ब्लूप्रिन्ट को भी नगरपालिका व तहसील से पास नही करवा रहे
है।
नगर पालिका परिषद पलिया की सीमा में लगी खेतिहर डिसमिल की भूमि को वर्ग
फूट में फर्जी प्रॉपर्टी डीलर जिनका न तो कोई रजिस्ट्रेशन है और ग्रामीणों की भूमि
को सस्ते मुल्य में खरीदकर और भूमि का नगरपालिका व तहसील से बिना ब्लूप्रिन्ट
नक्शा पास कराए ही उन प्लाटो को बेचकर सरकार का लाखों रुपये का राजस्व डकार रहे
है।
बिना रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर फर्जी तरीके से दलालो के माध्यम से दूरदराज
के ग्रामीणों को खेतिहर भूमि को छोटे छोटे प्लाटो में बेच कर सरकार के राजस्व की
को क्षति पहुंचा कर लाखों और करोड़ों रुपए भोली भाली जनता से वसूल कर रहे हैं।
यही नही सरकार के मानक के अनुसार किसी भी कृषि योग्य भूमि को प्लॉटिंग
करने से पहले उसका नगरपालिका या तहसील मैं से जिस क्षेत्र में लगती हो वहां से
ब्लूप्रिन्ट नक्शा पास करवाना चाहिए। जिसके बाद उस भूमि का वनफोटटीथ्री होना
चाहिएए लिंक रोड से प्लाट तक जाने का रास्ता 35 फीट का होना चाहिए।
वही जिस भूमि पर प्लॉटिंग हो रही है उसमें 22 फीट चैड़ा रास्ता देना चाहिए।
पानी के निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई मानक है। आपको बता दे कि
इनमें से कोई एक भी मानक इन फर्जी व बिना रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर नही पूरा कर
रहे है और सरकार के लाखों रुपयों के राजस्व का चूना लगा रहे है। उधर अधिकारी भी इस
मामले में मौन साधे हुए है।
पलियाकलां से नवीन अग्रवाल की रिपोर्ट
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