हर्ष फायरिंग की तो जब्त/निरस्त होगा लाइसेंस : शैलेन्द्र सिंह





लखीमपुर-खीरी। जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार सिंह ने जिले के समस्त प्रभारी निरीक्षकों व थानाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने क्षंेत्र में होने वाले विवाह अथवा इस प्रकार के समारोहों पर सतर्क निगरानी रखे और यह सुनिश्चित करायें कि इस प्रकार के समारोहों में हर्ष फायरिंग न होने पाये।

उन्होनें बताया कि इसके लिए लाइसेन्सधारकों की एक बैठक बुलाकर उन्हें सचेत भी किया जाय। आम जनमानस को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है। इन प्रयासों के बावजूद भी यदि किसी शस्त्र लाइसेन्सी द्वारा हर्ष फायरिंग की घटना की जाती है। तो उनके लाइसेन्स के जब्तीकरण निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होेंनें इसे शीर्ष प्राथमिकता देने के लिए निर्देशित किया।

जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि दिनांक 29 अप्रैल 2018 को ग्राम रामपुर, थाना नीमगांव में एक विवाह समारोह हुआ था। बारात के साथ आये एक व्यक्ति की लाइसेन्सी पिस्टल से गोली चल जाने के कारण दूल्हें की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

कदाचित यह घटना हर्ष फायरिंग के कारण हुयी है जबकि शासन द्वारा हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह रोक लगी हुयी है।

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