लखीमपुर-खीरी। अपर जिला मजिस्टेट उमेश नारायण पाण्डेय ने बताया कि जिला
प्रशासन को अराजक तत्वों से शांति भंग की आशंका है। इससे निपटने के लिए जनपद मे
धारा.144 प्रभावी कर दी गयी है।
यह धारा 31 मार्च 2018 तक लागू रहेगी। आगामी बोर्ड परीक्षा, हाईस्कूल और
इण्टरमीडिएट 2018, अन्य परीक्षाएं, महाशिवरात्रि, होली, मो0 हजरत अली का जन्मदिन,
रामनवमी, महावीर जयंती और गुड फ्राईडे के दृष्टिगत रखते हुए जनपद मे तत्काल प्रभाव
से धारा 144 लागू की गई है।
एडीएम ने इस सम्बन्ध मे समस्त उपजिला मजिस्टेªट एवं क्षेत्राधिकारी को
अपने-अपने क्षेत्रों मे धारा 144 प्रभावी रखने के निर्देश दिए है।
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