लेखपाल के खिलाफ नोटिस जारी, कार्रवाई के आदेश





मोहम्मदी-खीरी। विकासखंड पसगवां के लेखपाल को उप जिलाधिकारी स्वाति शुक्ला ने कारण बताओ नोटिस देते हुए विभागीय कार्रवाई के आदेश दिये हैं।

जानकारी के अनुसार लेखपाल सुबोध कुमार शुक्ला द्वारा सरकार द्वारा ऋण माफी योजना के तहत लाभार्थी रमेश चंद्र पुत्र छत्रपाल निवासी गिरधारीपुरा सिकटारा को जानबूझकर ऋण माफी योजना के लाभ से वंचित करते हुए उसे मृत घोषित कर दिया गया। रमेशचंद्र ने मुख्यमंत्री को दिए शिकायती पत्र में कहा कि मैने इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक से कर्ज  लिया था उसमें लेखपाल द्वारा सत्यापन करना था जिसमें लेखपाल सुबोध कुमार शुक्ला ने मुझसे सुविधा शुल्क मांगा जो मैं नहीं दे पाया। इस कारण पत्रावली में मुझे मृत घोषित कर ऋण मोचन से मेरा नाम काट दिया।

उप जिलाधिकारी स्वाति शुक्ला ने तहसीलदार के माध्यम से इसकी जांच कराई जिसमें तहसीलदार ने रमेश पुत्र छत्रपाल को जीवित दर्शाया तथा कर्जा माफी का हकदार भी बताया। उप जिलाधिकारी से दंडित किए जाने की सिफारिश भी की। उसके उपरांत लेखपाल सुबोध शुक्ला ने लिखित रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए रमेश पुत्र छत्रपाल को जीवित तथा ऋण मोचन का हकदार बताया, वहीं दूसरी ओर लेखपाल सुबोध शुक्ला द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत रामकली पत्नी रामदास निवासी पिपरौला के पति को 2 वर्ष पूर्व मृत घोषित कर लाभ से वंचित कर दिया था।

उसमें भी उप जिलाधिकारी ने विकासखंड अधिकारी पसगवां से जांच कराई जिसमें विकासखंड अधिकारी पसगवां ने पति की मृत्यु 8 सितम्बर 2016 दर्शाई जिसमें पति की मृत्यु 1 वर्ष पूर्व पाई गई। दोनों मामलों में उपजिलाधिकारी स्वाति शुक्ला ने संज्ञान लेते हुए लेखपाल सुबोध शुक्ला को आरोप पत्र निर्गत करते हुए विभागीय कार्यवाही के आदेश तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

मोहम्मदी से हरविन्दर सिंह की रिपोर्ट

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