लखीमपुर-खीरी। जिले के सत्र न्यायालय
मोहम्मदी मे अपर सत्र न्यायाधीश संजय खरे की अदालत नें हत्या के एक मामले में चार
लोगों को आजीवन कारावास व 7&7 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा खुली अदालत में सुनाई
गई।
अपर शासकीय अधिवक्ता निर्मल चैधरी नें
बताया कि ग्राम मझिगवां निवासी देवकृष्ण नें पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था कि
दिनांक 2 फरवरी 2010 को दोपहर बाद 3-30 बजे गांव के ही रज्जन वर्मा उर्फ
राजकुमार,
तोताराम
उर्फ नन्हे व मुनेन्द्र उर्फ मुनेश पुत्र गण रामप्रसाद तथा शिवराम पुत्र तोताराम
अवैध तमंचों व लाइसेंसी रायफल से लैस होकर उसके दरवाजे पर आये तथा उसे जान से
मारने की नीयत से सभी लोगों नें फायर किये।
तोताराम की रायफल से निकली गोली उसकी भाभी
माधुरी को लगी तथा माधुरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उक्त चारो से उसकी चुनावी
रंजिश थी। मतदाता सूची में रज्जन वर्मा नें फर्जी नाम बढवाये थे जिसकी जांच उसने
कराई थी। तभी से उक्त लोग उससे रंजिश मानते थे।
न्यायालय में 7 वर्ष चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष
की ओर से वादी देवकृष्ण] गया प्रसाद] सुरेश चन्द्र] एसआई शुभ शुचित राम] एसआई रामजीत भारती] एसआई राजेश] का0 शिव बहादुर] डा0 शुभान्शु शुक्ला को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया।
बचाव पक्ष नें भी अपने बचाव में तमाम
दलीलें दी परन्तु न्यायालय नें अपर शासकीय अधिवक्ता निर्मल चैधरी के तर्कों से
सहमत होते हुए चारो को आजीवन कारावास व 7-7 हजार रूपय जुर्माने की सजा सुनाई।
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