दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले को मिली पांच साल कारावास की सजा




मोहम्मदी-खीरी। अपर सत्र न्यायाधीश संजय खरे की अदालत ने न्यायालय में लगभग चार वर्ष से विचाराधीन मुकदमें में दहेज की प्रताडना के चलते आत्महत्या करने वाली विवाहिता के पति को पांच साल का सश्रम कारावास व 9 हजार पांच सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

सजा खुली अदालत में सुनायी गयी। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि थाना हैदराबाद के ग्राम वमराहा निवासी वादी रामकिशोर ने अपनी बहन सोमवती का विवाह 6 वर्ष पूर्व थाना मोहम्मदी के ग्राम हकीमपुर निवासी सर्वेश पासी उर्फ छुटकन्ने से किया था तथा अपनी सामथ्र्य के अनुसार काफी दान दहेज भी दिया था।

किन्तु सर्वेश उक्त दान दहेज से सन्तुष्ट नही था और आये दिन अपनी पत्नी को प्रताडित करता रहता था जिससे परेशान होकर 26 दिसम्बर 2012 को सोमवती ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली जिसका मुकदमा मोहम्मदी थाने मे दर्ज हुआ था। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने के बाद अदालत में मुकदमें की सुनवाई शुरू हुई।

अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक सीओ ओमवीर सिंह डा0 चन्द्रशेखर सिंह जानकी देवी व वादी रामकिशोर को गवाह के रूप में पेश किया गया। बचाव पक्ष की ओर से भी गवाह पेश किये गये। विद्वान न्यायाधीश नें दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह के तर्कों से सहमति जताते हुए अभियुक्त सर्वेश पासी को पांच साल सश्रम कारावास व साढे नौ हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी से हरविन्दर सिंह की रिपोर्ट
 

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