लखीमपुर-खीरी। जिला प्रशासन को अराजक तत्वों से शांति
भंग की आशंका है इससे निपटने के लिए जनपद मे धारा-144 प्रभावी कर दी गयी है।
यह धारा आगामी 13 मार्च तक लागू रहेगी। अर जिलाधिकारी
संतोष कुमार ने बताया कि आगामी विभिन्न परीक्षाओं, गुरूगोविन्द सिंह जयंती,
गणतंत्र दिवस एवं महाशिवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुए सभी उपजिलाधिकारी व
क्षेत्राधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों मे धारा-144 प्रभावी रखने के निर्देश दिए
गए हैं।
इस दौरान कोई भी व्यक्ति कांता बल्लम, लाठी, तलवार तथा
आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चल सकेगा, इसके अलावा पांच या इससे अधिक समूह मे कहीं पर
भी कोई खड़ा नहीं होगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति न तो विस्फोटक एकत्र करेगा न ही
इसकी बिक्री करेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस व धरना प्रदर्शन भी
प्रतिबन्धित रहेगा।
एडीएम ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध मे छूट
या शिथिलता चाहे तो उसे जिला मजिस्टेªट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला
मजिस्ट्रेट के सम्मुख आवेदन करने का अधिकार होगा जिस पर विचारोपरान्त सक्षम
अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किया जायेगा।
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