लखीमपुर-खीरी।
अपर जिला मजिस्टेट एस0पी0 सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन को अराजक तत्वों से शांति
भंग की आशंका है। इससे निपटने के लिए जनपद मे धारा-144 प्रभावी कर दी गयी है।
यह धारा
आगामी 29 जुलाई 2015 तक लागू प्रभावी रहेगी। एडीएम ने बताया कि आगामी पंचायत
चुनाव, लेखपाल परीक्षा, शबे-बारात, रमजान अलविदा की नवाज व ईद-उल-फितर को दृष्टिगत
रखते हुए समस्त उपजिला मजिस्टेट व क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह
अपने-अपने क्षेत्रों मे धारा-144 प्रभावी रखें।
इस दौरान कोई
भी व्यक्ति कांता बल्लम, लाठी, तलवार तथा अग्निस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा, इसके
अलावा पांच या इससे अधिक समूह मे कहीं पर भी कोई खड़ा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति न
तो विस्फोटक एकत्र करेगा और न ही बिक्री करेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर
जुलूस व धरना प्रदर्शन भी प्रतिबन्धित रहेगा।
एडीएम ने
यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध मे छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला
मजिस्टेट व उप जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख आवेदन कर सकता है जिस पर विचारोपरान्त
सक्षम अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किया जायेगा।
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