10 जून तक खीरी मे लागू रहेगी धारा 144





लखीमपुर-खीरी। जिला प्रशासन को अराजक तत्वों से शांति भंग की आशंका है जिससे निपटने के लिए जनपद मे धारा-144 प्रभावी कर दी गयी है ताकि असमाजिक तत्व सामान्य जन को उकसाकर शांति भंग कर न कर सकें।

यह जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिकेश चैरसिया ने बताया कि तत्काल प्रभाव से आगामी 10 जून 2015 तक जनपद मे धारा 144 लागू रहेगी। एडीएम ने बताया कि बी0एड0 पाठयक्रम शैक्षिक सत्र 2015-17 के प्रवेश हेतु 25 अप्रैल को होने वाली संयुक्त परीक्षा एवं निदेशक, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एस0सी0बी0टी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर की लिखित परीक्षा 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक होनी है।

साथ ही इस दौरान डा0 भीमराव अम्बेडकर जयंती, परशुराम जयंती, हजरज ख्वाजा नईमुदद्ीन चिस्ती अजमेरी गरीब नवाज रह0 का उर्स, मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस, बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जायेगा। इन त्यौहारों व परीक्षाओ के दृष्टिगत धारा 144 लागू की गई है।

उन्होने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति कांता बल्लम, लाठी, तलवार तथा अग्निस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा तथा पांच या इससे अधिक समूह मे कहीं पर भी कोई खड़ा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति न तो विस्फोटक एकत्र करेगा और न ही बिक्री करेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस व धरना प्रदर्शन प्रतिबन्धित रहेगा।

एडीएम ने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध मे छूट या शिथिलता चाहे तो उसे जिला मजिस्टेªट व उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने का अधिकार होगा जिस पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किया जायेगा।

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