लखीमपुर-खीरी। जिला मजिस्ट्रेट किंजल सिंह ने होली के पावन पर्व को शान्तिपूर्ण
वातावरण में मनाने एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिये प्रदेश आबकारी अधिनियम धारा-59
के तहत 06 मार्च 2015 को रंग खेलने के दिन सुबह से 3.00 बजे तक जनपद में स्थित समस्त
थोक व फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर व माॅडल शाप तथा भांग की दुकानों तथा बार
अनुज्ञापन एवं पोस्त तृण की दुकानों को बन्द रखने के निर्देश दिये है।
डीएम ने बताया कि इस बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा,
इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
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