आठ अगस्त तक जनपद मे लागू रहेगी धारा 144





लखीमपुर-खीरी। जुलाई माह मे श्रावण मेला, रमजान, ईद उल फितर आदि त्यौहारो के मद्देनजर जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की गई है जो आगामी आठ अगस्त तक लागू रहेगी।

 अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद मे धारा 144 लागू होने से कोई भी व्यक्ति काॅंता, बल्लम, लाठी, तलवार आदि लेकर नहीं चल सकेगा। इसके अलावा पांच या इससे अधिक लोग समूह मे कहीं पर नही खड़े होगे तथा कोई विस्फोटक एकत्र नहीं करेगा न ही इसकी बिक्री करेगा।

एडीएम ने यह भी बताया कि इस दौरान बिना पूर्वानुमति के लाउडस्पीकर व डीजे का प्रयोग भी पूर्णतयः प्रतिबन्धित रहेगा। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस, प्रदर्शन धरना आदि पर भी पूरी तरह से पाबन्दी रहेगी।

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