लखीमपुर-खीरी। कांग्रेस के युवराज राहुल गाॅधी द्वारा राष्ट्रीय स्वयं
सेवक संघ को महात्मा गाॅधी का हत्यारा कहे जाने के विरोध में संघ के कार्यकर्ता व
पीपुल फाॅर लीगल ऐड के प्रान्तीय संयोजक सानू शुक्ला एडवोकेट ने लखीमपुर खीरी के
मुख्य न्यायायिक मजिस्टेट के न्यायालय में मान हानि का मुकदमा कायम कराया हैै।
ज्ञात हो कि विगत छः मार्च को ठाणे महाराष्ट्र मे अखिल भारतीय राष्ट्रीय
काग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गाॅधी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को महात्मा गाॅधी
की हत्या का जिम्मेदार बताया था। इसका विरोध करते हुए संघ कार्यकर्ता सानू शुक्ला
ने अपने द्वारा दायर किये गये मुकदमे में अंकित किया है कि महात्मा गाॅधी
हत्याकान्ड की जांच करने वाली एजेन्सियो एंव कपूर जाॅच आयोग ने उक्त हत्याकान्ड
में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई प्रत्यक्ष व परोक्ष भूमिका नही पायी थी।
दायर किये गये मुकदमे में राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होने
दूषित मन्तव्य से अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति हेतु असत्य एंव आधारहीन तरीके
से संघ को आरोपित कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उसके कार्यकर्ताओ की छवि को धूमिल
करने का कार्य किया है। सानू शुक्ला ने राहुल गांधी के विरुद्ध यह मुकदमा भारतीय
दण्ड विधान की धारा 499, 500 व 501 के तहत दायर कराया है।
मामले की गम्भीरता को देखते हुए मुख्य न्याययिक मजिस्टेट प्रीति
श्रीवास्तव ने मुकदमे को स्वीकृत करते हुए परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए चार
अप्रैल 2014 की तिथि नियत की है।
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