त्रिस्तरीय उप चुनाव के लिए अधिसूचना जारी




लखीमपुर-खीरी। जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव दयाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ प्र लखनऊ के अनुपालन मे त्रिस्तरीय पंचायत के रिक्त पदों, स्थानों जो न्यायालय के स्थगित आदेश से बाधित न हों पर होने वाले उपनिर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

जिसमें जनपद के क्षेत्र पंचायत गोला (कुम्भी) मे वार्ड संख्या 68 बहादुरगंज, निघासन वार्ड संख्या 56 खैरीगढ़, शीतलापुर मे अनसूचित जाति, के पंचायत सदस्य पद रिक्त है। क्षेत्र पंचायत पलिया केे ग्राम पंचायत निबुआबोझ मे ग्राम प्रधान पद के लिए अनसुचित जनजाति महिला पद रिक्त है। क्षेत्र पंचायत लखीमपुर के सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पद इस प्रकार हैं जिसमें ग्रामपंचायत धौरहरा खुर्द, बरखेरवा, बनवारीपुर, मूड़ाधामू, बौंठा, बेलबूढ़ी, मन्यौरा, लकेसर, मीरपुर।

इसी क्रम मे क्षेत्र पंचायत नकहा मे पचकोरवा, अटकोहना, बांकेगंज मे वजीर नगर व अलीगंज, बिजुआ मे करसौर, मोहम्मदी मे आसौवा, कोरगंवांॅ, निघासन मे खैरहना, हरसिंगपुर, बौधियाकलाॅ, ग्रन्ट नं 12, पलिया मे निबुआबोझ, त्रिलोकपुर मे ग्राम पंचायत सदस्य के पद रिक्त है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद मे रिक्त पदों, स्थानों पर होने वाले उपनिर्वाचन के लिए जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार 11 फरवरी, 2014 को पूर्वान्ह 10 बजे से 04 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का कार्य किया जायेगा।

12 फरवरी को पूर्वान्ह 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जायेगी, 13 फरवरी को पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक उम्मीदवारी वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी, उसी दिन अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक प्रत्येक आवंटन का कार्य सम्पादित किया जायेगा। 26 फरवरी को पूर्वान्ह 08 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक मतदान जबकि मतो की गणना का कार्य 28 फरवरी को पूर्वान्ह 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जायेगा।

उन्होने बताया कि नामांकन पत्रों का विक्रय व दाखिल करने तथा जांच कर उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव आवंटन का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। मतदान सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित मतदान केन्द्र स्थानों पर सम्पन्न होगा तथा मतों की गणना वा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

डीएम ने कहा कि इस उप निर्वाचन मे भी वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोगा उ प्र द्वारा निर्धारित और निर्देशित है। उन्होने बताया कि समय सारणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों मे भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे, और निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

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