लखीमपुर-खीरी। उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संघ के आवाहन पर स्थानीय कर
अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियो व सदस्यों ने संघ के अध्यक्ष ए एम जाफरी के नेतृत्व
मे मुख्यमंत्री को सम्बोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौपा।
मुख्यमंत्री को भेजे गये ज्ञापन
मे कर अधिवक्ता संघ ने मांग की है कि ई पंजीयन की व्यवस्था दुरुह एवं राजस्व
विरोधी है इसे अविलम्ब समाप्त करते हुए पूर्व की भांति तत्काल पंजीयन कार्यालय से
प्राप्त की व्यवस्था लागू की जाये, ई संचरण की व्यवस्था को अविलम्ब समाप्त किया
जाये, टीडीएस मे कम दर पर कटौती या शून्य दर पर कटौती सम्बन्धित जारी परिपत्र
विभागीय प्रणाली मे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है इसे तुरन्त वापस लिया जाये तथा
वस्तुओं की आपूर्ति के भुगतान से वैट के मद मे टीडीएस को काटने की व्यवस्था को
समाप्त किया जाये व खरीद बिक्री दोनो पर करा रोपण (दोहरा कराधान) से सम्बन्धित
विधान मे अविलम्ब संशोधन किया जाये।
ज्ञापन मे यह भी मांग की गई है कि
किसी फर्म के स्वामी की मृत्यु की दशा मे धारा 75 मे संशोधन करने का प्राविधान
किया जाये तथा पुराने स्टाक की अवशेष आईटीसी को उत्तराधिकारी को प्रदान किये जाने
का प्राविधान किया जाये व निकटवर्ती प्रान्तो के बराबर कर की दर तथा अनाज पर वैट
समाप्त करने के समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के वायदे के मुताबिक अविलम्ब
संशोधन किया जाये और अनाधिकृत प्रतिनिधित्व पर प्रभाव रुप मे कड़ाई से रोक लगायी
जाये तथा इनको प्रश्रयदाता व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
करायी जाये।
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