लखीमपुर-खीरी। अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिकेश चैरसिया ने बताया कि फरवरी से
प्रारम्भ होने वाली बोर्ड परीक्षाओं, महाशिवरात्रि एवं होली जैसे त्यौहारों को
दृष्टिगत रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपद मे धारा-144, 23 अप्रैल
2014 तक लागू कर दी गयी है।
धारा-144 के अन्तर्गत कोई
आग्नेयास्त्र, काॅंता बल्लम, भाला, तलवार, लाठी, चाकू आदि लेकर नहीं चलेगा न ही
विक्रय किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध धार्मिक दृष्टिकोण से सिक्खों द्वारा धारण किये
जाने वाले कृपाणों, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी जो डयूटी पर होंगे तथा लाठी से
सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध एवं अपंगों पर लागू नहीं होगा, सार्वजनिक स्थान पर कोई
जुलूस, जलसा, आम सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किसी व्यक्ति या संस्था
द्वारा नहीं किया जायेगा।
एडीएम ने बताया कि आवश्यक होने पर जिला मजिस्टेट, अपर जिला मजिस्टेट,
उपजिला मजिस्टेट से अनुमति लेकर किया जा सकता है।
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