अब नेता नहीं कर पाएंगे धरना प्रदर्शन





लखीमपुर-खीरी। चीनी मिलों से किसानो को गन्ना भुगतान न प्राप्त हो पाने के कारण जनपद मे किसानों द्वारा आत्महत्या का सिलसिला चल रहा है। सत्ता मे आने के बाद किसानो को पांच वर्ष के लिए भूल जाने वाले विभिन्न पार्टियों के नेता मौजूदा राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी राजनैतिक रोटियां संेक रहे है।

 इस कारण जनपद खीरी के जिलाधिकारी गौरव दयाल ने गन्ना भुगतान हेतु विभिन्न पार्टियांें द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन एवं पुलिस व पीएसी की भर्ती परीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जनपद मे शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है जो तत्काल प्रभाव से आगामी पांच जनवरी 2014 तक प्रभावी रहेगी।

डीएम ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र तथा अन्य घातक हथियार जैसे कांता बल्लम भाला तलवार लाठी चाकू आदि लेकर सड़क पर नहीं चलेगा और न ही इस दौरान इन चीजो की बिक्री ही की जायेगी परन्तु यह प्रतिबंध धार्मिक दृष्टिकोण से सिक्खो द्वारा धारण किये जाने वाले कृपाण व उन सरकारी अधिकारियो/कर्मचारियो पर लागू नहीं होगे जो ड्यूटी पर तैनात होगे। लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध एवं अपंगो पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रुप मे एकत्रित नहीं होगे धार्मिक स्थानो पर इसके लिए छूट रहेगी।

इस दौरान किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ न तो एकत्र किये जा सकेगे और न ही कोई उनका प्रयोग या बिक्री कर पायेगा। श्री दयाल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई जुलूस जलसा या आमसभा या धरना प्रदर्शन नही कर सकेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जायेगा।

इस दौरान सार्वजनिक स्थानो पर मादक पदार्थाे का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। डीएम ने बताया कि धारा १४४ तीस नवम्बर तक प्रभावी रहेगी इसके नियमो का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था या समूह के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

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