पैसठ केन्द्रो पर होगी पुलिस भर्ती परीक्षा





लखीमपुर-खीरी। उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन तथा सुचिता को बनाये रखने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार मे पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार की अध्यक्षता मे एक बैठक आयोजित हुयी।  बैठक मे एसपी ने परीक्षा की सुचिता एवं शुद्धता को बनाये रखने के लिए सभी विद्यालयो के प्रबंधको प्रधानाचार्य को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा मे किसी तरह की लापरवाही बरती जाये जरा सी लापरवाही पूरे प्रदेश मे आयोजित परीक्षा की पावित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है।

  एसपी ने पुलिस अधिकारियो को कम्यूनिकेशन प्लान तैयार करने के निर्देश दिये ताकि किसी भी स्थिति मे बिना समय व्यर्थ किये संवाद स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही थानावार चार्ट भी तैयार करने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन आगामी सत्ताइस अक्टूबर को पूर्वान्ह ग्यारह बजे से एक बजे तक जनपद के पैसठ परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित की जायेगी। उन्होने बताया कि परीक्षा पूरे प्रदेश भर मे एक साथ आयोजित होनी है जिसमे हमेे शुद्धता एवं बेहद सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी यदि किसी जनपद मे परीक्षा की सुचिता एवं शुद्धता संदिग्धता के घेरे मे आती है तो पूरे प्रदेश की परीक्षा की सफलता पर सवालिया निशान लगने की प्रबल सम्भावना है। उहोने कहा कि जनपद के पैसठ परीक्षा केन्द्रो पर 30663 उम्मीदवार परीक्षा मे बैठेंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस हेड क्वाटर से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो गये हैं कि अब किसी भी स्थिति मे परीक्षा केन्द्रो को बदला नहीं जायेगा। 

 बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वृहद स्तर पर आयोजित की जा रही परीक्षा की सुचिता एवं शुद्धता को बनाये रखने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनो के प्रयोग पर प्रशासन की कड़ी निगाह रखकर अंकुश लगाये जाने के प्रबंध किये गये है। इस सम्बन्ध मे परीक्षा केन्द्रो की संवेदनशीलता तथा अभ्यर्थियों द्वारा अपनायी जा रही नई नई तकनीकियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक प्रबंध किये जायेेंगे।

  इसके साथ ही किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र मेे मोबाइल फोन डिजिटल डायरी एवं घड़ी सहित कोई अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण या अपना बस्ता परीक्षा केन्द्र के अन्दर नहीं ले जाने दिया जायेगा। साथ ही केन्द्र व्यवस्थापक के अतिरिक्त किसी अन्य अन्तरीक्षक अथवा स्टाफ को भी मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण परीक्षा केन्द्र मे ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बैठक मेे जिला विद्यालय निरीक्षक सभी विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य आदि उपस्थित रहे। 

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