लखीमपुर-खीरी। कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर सचलदल अनुभाग उ0प्र0 से फार्म
38 के सम्बन्ध में नई व्यवस्था लागू की गई है। जिसके अनुसार अब व्यापारी को प्रान्त
से बाहर से सामान मंगाने के लिए आनलाइन फार्म 38 भरना होगा, पहले व्यापारी को अपना
मोबाइल नम्बर रजिस्टर कराना होगा। उसके बाद आनलाइन फार्म भरना होगा जिससे व्यापारी
के मोबाइल नम्बर पर टोकन नम्बर आ जाएगा। जिसे
व्यापारी ड्राईवर के मोबाइल नम्बर पर एसएमएस करेगा, प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते
समय या किसी भी जांच पड़ताल की स्थित में ड्राईवर को टोकन नम्बर दिखाना होगा।
जिला उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष राकेश मिश्र ने इसका विरोध करते
हुए कहा कि अधिकांश ड्राईवर अशिक्षित है और मोबाइल में एसएमएस पढ़ना दिखाना उनके बस
की बात नही हमेशा सर्वर डाउन रहने से डाउनलोडिग की समस्या आएगी जिससें व्यापारी को
काफी हानि उठानी पडेगी सबसे अहम समस्या है कि ड्राईवरों के साथ ही अधिकांश व्यापारी
भी कम्प्यूटर नही चला पाते है। जिससे यह कार्य करपाना सम्भव नही है।
श्री मिश्र ने कहा इससे पूर्व में लागू व्यवस्था में फार्म 38 विके्रता व्यापारी
को भरना होता है इससे क्रेता को कोई समस्या नही थी। नये नियम से व्यापारी पारेशान होगा
और उसे आर्थिक हानि भी उठानी होगी।
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