लखीमपुर-खीरी।
अपर जिलाधिकारी
विद्या शंकर
ने बकरीद मोहर्रम
दशहरा दीपावली
जैसे त्यौहारो
एवं पुलिस
व पीएसी की
भर्ती परीक्षा
को ध्यान मे
रखते हुए
शांति व्यवस्था
बनाये रखने
के लिए जनपद
मे दण्ड प्रक्रिया
संहिता की
धारा 144 लागू
कर दी है
जो आज से
आगामी तीस
नवम्बर तक
प्रभावी रहेगी।
एडीएम
ने बताया कि
इस दौरान कोई
भी व्यक्ति किसी
भी प्रकार का
आग्नेयास्त्र तथा
अन्य घातक
हथियार जैसे
कांता बल्लम
भाला तलवार
लाठी चाकू
आदि लेकर
सड़क पर
नहीं चलेगा
और न ही
इस दौरान इन
चीजो की
बिक्री ही
की जायेगी परन्तु
यह प्रतिबंध धार्मिक
दृष्टिकोण से
सिक्खो द्वारा
धारण किये
जाने वाले
कृपाण व
उन सरकारी अधिकारियो
कर्मचारियो पर
लागू नहीं
होगे जो
ड्यूटी पर
तैनात होगे।
लाठी का
सहारा लेकर
चलने वाले
वृद्ध एवं
अपंगो पर
यह प्रतिबंध लागू
नहीं होगा।
किसी भी
सार्वजनिक स्थान
पर पांच या
पांच से
अधिक व्यक्ति
समूह के
रुप मे
एकत्रित नहीं
होगे धार्मिक
स्थानो पर
इसके लिए
छूट रहेगी।
इस दौरान किसी
भी प्रकार के
विस्फोटक पदार्थ
न तो एकत्र
किये जा
सकेगे और
न ही कोई
उनका प्रयोग
या बिक्री कर
पायेगा।
श्री
सिंह ने
बताया कि
कोई भी
व्यक्ति बिना
पूर्व अनुमति
के किसी सार्वजनिक
स्थान पर
कोई जुलूस
जलसा या
आमसभा नही
कर सकेगा और
न ही ध्वनि
विस्तारक यंत्रो
का प्रयोग किसी
व्यक्ति या
संस्था द्वारा
किया जायेगा।
इस दौरान सार्वजनिक
स्थानो पर
मादक पदार्थाे
का प्रयोग पूर्णतया
प्रतिबंधित रहेगा।
एडीएम ने
बताया कि
धारा 144 तीस
नवम्बर तक
प्रभावी रहेगी
इसके नियमो
का उल्लंघन करने
वाले व्यक्ति
संस्था या
समूह के
खिलाफ भारतीय
दण्ड विधान
की धारा 188 के
तहत कार्यवाही
की जायेगी।
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