नई दिल्ली। रांची की सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव समेत
45 लोगों को दोषी करार दिया है। फैसले के फौरन बाद लालू को हिरासत में ले लिया गया। चर्चित चारा घोटाले में
17 साल की लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
लालू यादव पर चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से
37 करोड़ 68 लाख रुपए निकालने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने उनके खिलाफ
19 मार्च 1996 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में लालू यादव को
30 जुलाई 1997 को गिरफ्तार किया गया था। करीब
6 महीने जेल में रहने के बाद लालू दिसंबर में जेल से बाहर आ पाए थे। चाईबासा केस में लालू के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा पर भी घोटाले में शामिल रहने का आरोप था। चाईबासा केस के अलावा लालू पर और भी आरोप हैं।
लालू पर चारा घोटाले के दौरान रांची के डोरंडा से
184 करोड़ की अवैध निकासीए दुमका कोषागार से
3.47 करोड़ की अवैध निकासीए देवघर कोषागार से
97 लाख की अवैध निकासी के मामले चल रहे हैं। इस फैसले के साथ ही लालू के लिए संकट का नया दौर शुरू हो गया है।
लालू यादव की सजा का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि लालू को
4 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है साथ ही लालू की सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है।
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